गोरखपुर। पुरानी रंजिश में दो लोगों की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रताप सिंह ने गोला क्षेत्र के सुअरज गांव के टोला मरवटिया निवासी संजय यादव और छोटेलाल यादव तथा उनवली गांव निवासी अभियुक्त राजेश यादव को आजीवन कारावास और बीस-बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रंजना सक्सेना ने बताया कि घटना 17 सितंबर 2005 की शाम 5 बजे हुई थी। सुअरज गांव के त्रियुगी उर्फ मल्लू यादव की पत्नी मिठाई देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में उन्होंने कहा था कि अभियुक्तों ने तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर बेटे जितेंद्र और जेठ बाबूराम की हत्या कर दी थी। बताते चलें कि केस के दौरान अभियुक्त संजय यादव जेल से फरार हो गया था। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह सजा सुनाई।