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समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड

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संतकबीरनगर। राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह ने जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना समय से न उपलब्ध कराने पर समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। जिले के ग्राम शनिचरा बाबू निवासी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने 27 जून 2013 को जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी। उनका आरोप था कि निर्धारित समय के बाद भी उन्हें सूचनाएं नहीं मिलीं। इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील किया, जिसमें तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी पर 25 हजार अर्थदंड लगाते हुए जमा कराने के लिए डीएम को पत्र भेजा गया है।
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