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जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये का बीमा

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जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये का बीमा
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गोरखपुर। कर चोरी रोकने और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की ओर व्यापारियों का आकर्षण बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत जीएसटी में पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को मुफ्त दुर्घटना बीमा और पेंशन की सुविधा दी जाएगी। इस संबंध में सूबे के सभी जिलों के वाणिज्य कर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। मंशा है कि जीएसटी पंजीकरण में तेजी लाकर चालू वित्तीय वर्ष में 77,640 करोड़ रुपये राजस्व वसूली के लक्ष्य को हर हाल में पूरा किया जा सके।
चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने बताया कि व्यापारियों की सुविधा के इस फैसले का स्वागत है। सभी व्यापारी मिलकर वार्षिक लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। अलबत्ते की अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न न किया जाए। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों के लिए अधिकारी बिना शिकायत के जांच के नाम पर बस निरीक्षण नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत हद तक उत्पीड़न भी कम हो जाएगा। बताया कि जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे उन्हें काफ ी लाभ होगा। साथ ही, आगे चलकर इसके तहत पंजीकृत व्यापारियों को पेंशन देने की भी व्यवस्था बनाने की योजना है। जीएसटी पंजीकरण के फायदों के साथ साथ इसके रिटर्न फाइलिंग के विषय में पूरी जानकारी देनी चाहिए जिससे व्यापारी आसानी से अपने रिटर्न फ ाइल कर सकें। कहा कि जीएसटी से मिलने वाला राजस्व देश व प्रदेश की प्रगति तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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जीएसटी में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
बैंक स्टेटमेंट, फोटो, कंपनी की आरओसी कॉपी, एमओ या एओ का पंजीकरण प्रमाणपत्र, पैन कार्ड अगर पार्टनरशिप है तब पार्टनरशिप डीड पेपर, प्राधिकरण फार्म, रोजगार व्यापार का विवरण (इसमें बिजली बिल, प्रमाण पत्र, किराया, समझौता आदि शामिल हैं)।
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