जिले में कुल वक्फ संपत्तियां कितनी और कहां-कहां हैं और उसके बाबत शासन की ओर से दिए गए आदेश में क्या जांच हुई इसकी सूचना न देने के मामले में जनसूचना आयोग ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को नोटिस जारी कर कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं जांच पूरी होते ही आवेदक को सूचना उपल्ब्ध कराने का निर्देश जारी किया है। मोहम्म्द उवैस निवासी मोतीझील ने एडीएम व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से गोंडा के सभी वक्फ संपत्तियों का ताजा जांच के बाद का ब्यौरा मांगा था। तय समय में उवैस को वक्फ संपत्तियों का ब्यौरा नहीं मिल सका। इससे आहत उवैस ने इसकी शिकायत दोबारा आयोग से की। इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने आदेश पारित किया कि जिसमें कहा गया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से वरिष्ठ सहायक नूरूल्लाह की अभी जांच चल रही है। आदेश में कहा गया कि जैसे ही जांच पूरी हो आवेदक को सूचना दी जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने का साक्ष्य भी प्रस्तुत करें। नही तो यह माना जाएगा कि आवेदक को संबंधित विभाग के जिम्मेदार सूचना उपलब्ध नहीं कराना चाहते। आयोग के आयुक्त ने चेतावनी दी है कि क्यों न सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 250 रुपये रोजाना जो अधिकतम 25 हजार रुपये है से दंडित कर दिया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई एक दिसंबर 2015 को होगी।