गोंडा। तीन साल पूर्व उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में मारपीट व चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। दोषी दो सगे भाइयों को 10 साल कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विनय कुमार सिंह ने बताया कि वादी चैतू पासी निवासी ग्राम पासियनपुरवा मौजा सेमरीकला ने थाना उमरीबेगमगंज में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि 15 जुलाई 2020 की रात को खेत की मेढ़ के विवाद को लेकर गांव के ही मंगल पासी के लड़के मिश्रीलाल व सालिकराम ने अपशब्द कहते हुए लाठी-डंडा से हमला कर दिया। बचाने आए भतीजे संगमलाल को मिश्रीलाल ने जान से मारने की नीयत से चाकू मार दिया। इससे संगमलाल को गंभीर चोटें आईं। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की। आरोपों के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी मिश्रीलाल व सालिकराम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान न्यायालय ने मिश्रीलाल व सालिकराम को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने मिश्रीलाल व सालिकराम को 10-10 साल सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।