गोंडा। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। मामले में किशोर अपचारी समेत दो दोषियों को 20 साल के कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मनकापुर क्षेत्र की रहने वाली 16 वर्ष की किशोरी ने 20 मई 2020 को कोतवाली में केस दर्ज कराया। कहा कि 13 मई 2020 को शाम सात बजे वह शौच के लिए घर से निकली थी। तभी कुछ दूरी पर घात लगाए बैठे ग्राम जमुनहा गैलन ग्रंट निवासी उमाशंकर उर्फ आंधी व एक किशोर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। विवेचना में साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी उमाशंकर और किशोर अपचारी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी उमाशंकर और किशोर अपचारी को सामूहिक दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के अपराध में 20-20 साल कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)