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Gonda News: गैर इरादतन हत्या के प्रयास के दो दोषियों को सजा

Fri, 20 Sep 2024 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने व गैर इरादतन हत्या के प्रयास के दोषी दो अभियुक्तों को अदालत ने सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगूपुर के ग्राम कश्मीरवा निवासी अशोक कुमार पांडेय ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि छह जुलाई 2015 की शाम उनके गांव के सांवल प्रसाद, विकास व राजमनि ने आम के पेड़ के बंटवारे को लेकर अपशब्द कहकर उन्हें लाठी-डंडे से मारा। विवेचना में अपराध के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान अभियुक्त राजमनि की मृत्यु हो गई। विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त सांवल प्रसाद व विकास को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने शुक्रवार को सांवल प्रसाद व विकास को तीन-तीन साल के कारावास व 16-16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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