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Gonda News: पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के दो आरोपी दोषमुक्त

Sat, 10 Oct 2026 11:07 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के मामले में एडीजे प्रथम सूर्यप्रकाश सिंह की अदालत ने कौसर अली और अरमान अली को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने आठ अक्तूबर को उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत से सुनाई गई पांच साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा निरस्त कर दी।
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मामला वजीरगंज के अचलपुर गांव के पास का है। अभियोजन के अनुसार, राम विनायक पांडेय ने पुलिस को सूचना दी थी कि 24 सितंबर 2018 को पिकअप में गाय को लादकर ले जाया जा रहा था। ग्रामीणों ने वाहन को घेरकर दो लोगों को पकड़ लिया था। मामले में कौसर अली व अरमान अली के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। निचली अदालत ने 30 मई 2026 को दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी।
आरोपियों ने फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि अभियोजन के गवाहों ने अदालत में घटना का समर्थन नहीं किया। अपीलीय अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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पुनरीक्षण याचिका खारिज
गोंडा। एडीजे तृतीय दानिश हसनैन की अदालत ने महेश कुमार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। महेश ने 22 फरवरी 2026 को भूमि विवाद में हुई मारपीट के मामले में दूसरे पक्ष के खिलाफ अलग से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। सीजेएम ने 12 मई 2026 को उनका प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया था। इसे चुनौती देते हुए महेश ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। अदालत ने फैसले में निचली अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। (संवाद)
पत्नी को आवासीय खर्च देने का आदेश निरस्त
गोंडा। घरेलू हिंसा के मामले में एडीजे प्रथम सूर्यप्रकाश सिंह की अदालत ने पति नरेंद्र कुमार वर्मा को पत्नी भानमती को 1,200 रुपये प्रतिमाह आवासीय खर्च देने का आदेश निरस्त कर दिया। नौ अक्तूबर को अदालत ने पति की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के 13 मार्च 2026 के आदेश को अपास्त कर दिया। (संवाद)
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