गोंडा। अपशब्द कहकर मां-बेटी से मारपीट व गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन साल कारावास और 23 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि कटरा बाजार के तिवारी पुरवा मौजा वीरपुर निवासी मीना कुमारी ने 21 जून 2018 को थाने में तहरीर दी थी। इसमें कहा कि रात आठ बजे उसके गांव के ही रहने वाले रामगोपाल शराब पीकर अपशब्द कहते हुए थप्पड़ व डंडे से मारने लगे। शोर सुनकर बचाने आई उसकी बेटी चांदनी को भी पीटा। इससे दोनों को चोटें आईं हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपशब्द कहकर मारपीट व गैर इरादतन हत्या के प्रयास के अपराध के साक्ष्य मिलने पर आरोपी रामगोपाल के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी रामगोपाल को दोषी करार दिया। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने रामगोपाल को तीन साल कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।