गोंडा। जमीन विवाद में युवक पर जानलेवा हमले के 20 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी तीन भाइयों राजकुमार, शिव कुमार व कृष्ण कुमार को 10 साल की कैद और 27-27 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने बताया कि वजीरगंज थानाक्षेत्र के ग्राम सोहना निवासी उमेश दत्त सिंह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें बताया था कि 18 फरवरी 2004 को वह अपने पुराने घर से नए घर को लौट रहा था। रास्ते में जमीन विवाद की रंजिश के चलते गांव के राम संवारे के बेटे राजकुमार उर्फ कालू, शिव कुमार उर्फ ननकून व कृष्ण कुमार उर्फ राम प्रसाद ने सरिया से उस पर हमला कर दिया।
अदालत के आदेश पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और आरोपी राजकुमार, शिव कुमार व कृष्ण कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को हत्या की कोशिश के अपराध में तलब कर लिया। साक्ष्य के आधार पर दोषी करार दिया और बुधवार को फैसला सुनाया। साथ ही फरमान दिया कि जुर्माने की आधी राशि घायल वादी मुकदमा को दी जाएगी।