गोंडा। एडीजे चतुर्थ नम्रता अग्रवाल ने जमीन का दोबारा बैनामा कर ठगी के मामले में मो. रफीक व जन्नतुन्निशा का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया है। धानेपुर के अलफनगर रुद्रगढ़ नौसी निवासी राम नरायन ने थाने में केस दर्ज कराया था। कहा कि 13 अप्रैल 2021 को गांव के ही मो. रफीक ने उन्हें जमीन का बैनामा किया था। इसके एवज में उन्होंने रफीक को उनकी पत्नी जन्नतुन्निशा के सामने छह लाख रुपये नकद दिए थे। जब वह जुताई करने गए तो जन्नतुन्निशा ने कहा कि इस जमीन का बैनामा उन्होंने 15 मार्च 2021 को ही पति से अपने नाम करा लिया था। (संवाद)