दिल्ली की फर्म के मालिक समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज
अयोध्या-गोरखपुर हाईवे पर महेशपुर गांव में है बेशकीमती जमीन
संवाद न्यूज एजेंसी
तरबगंज (गोंडा)। अयोध्या-गोरखपुर हाईवे पर स्थित महेशपुर गांव में किसान की बेशकीमती जमीन का करोड़ों में सौदा कर दिल्ली स्थित एक फर्म के मालिक ने बैनामा करा लिया। जमीन क्रय के मूल्य के रूप में किसान को दिया गया चेक बाउंस हो गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर नवाबगंज थाने में फर्म मालिक समेत तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। महेशपुर निवासी रामसुंदर ने पुलिस समेत अन्य आलाधिकारियों से हुई शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर कोर्ट में अपील की थी।
आरोप है कि अयोध्या-गोरखपुर हाईवे के किनारे दो गाटे की करीब नौ बीघे जमीन में दो भाई हिस्सेदार थे। साउथ दिल्ली की फर्म एएसबीआई इंफ्राटेक के पार्टनर विशाल मलिक ने उसके हिस्से की जमीन का सौदा 01 करोड़ 98 लाख रुपये में किया। सौदा तय होने के बाद क्रेता ने किसान को 28 लाख रुपये नकद दिये व 01 करोड़ 70 लाख रुपये के दो चेक देकर जमीन की रजिस्ट्री करा ली। बाद में भुगतान के लिए चेक बैंक में लगाने पर पर्याप्त रकम न होने से वह बाउंस चला गया।
क्रेता से बात करने पर उसने दस दिन बाद चेक लगाने को कहा लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं हो सका। नामांतरण आदेश होने के बाद भुगतान करने की बात की गई लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं किया व भाई के हिस्से की बची हुई भूमि भी दिलाने का दबाव बनाया गया। पीड़ित ने बताया कि बकाया रकम मांगने पर उससे अभद्रता करते हुए धमकी भी दी गई। न्यायालय के आदेश पर तरबगंज थाने में फर्म के मालिक विशाल मलिक, प्रहलाद निवासी मौनी बाबा के बगल अयोध्या व अशोक कुमार निवासी गांधीनगर कंपनीबाग अमहुत जिला बस्ती के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाल राजेश सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।