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Gonda News: लापरवाही में फंसे आपूर्ति निरीक्षक और कोटेदार, दर्ज होगा केस

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गोंडा। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता और मृतक ग्राम विकास अधिकारी से वितरण का सत्यापन कराने का मामला आया है। परसपुर के पूर्ति निरीक्षक और कोटेदार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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कोतवाली देहात के ग्राम नरायनपुर मर्दन निवासी राजेश कुमार ने सात जुलाई 2025 को न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया। कहा कि नरायनपुर मर्दन गांव के उचित दर विक्रेता सुनील कुमार खाद्यान्न वितरण में अनियमितता कर रहे हैं। मृतक ग्राम विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी से वितरण का सत्यापन कराया गया। कहा कि 30 अप्रैल 2025 को इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई। इस पर उपजिलाधिकारी करनैलगंज को जांच का आदेश दिया। उपजिलाधिकारी ने नायब तहसीलदार व परसपुर के पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा।
दोनों अधिकारियों ने प्रकरण की जांच कर उपजिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में वितरण में अनियमितता की जांच का हवाला भी दिया, लेकिन मृतक ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन मामले की जांच नहीं की, जबकि सत्यापनकर्ता ग्राम विकास अधिकारी गायत्री देवी की मृत्यु 15 नवंबर 2022 को ही हो चुकी है। इस संबंध में थाने की पुलिस और उच्चाधिकारियों को सूचना दी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया।
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बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य व परिस्थितियों को देखते हुए सीजेएम अमित सिंह द्वितीय ने कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक को आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
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