गोंडा। मनकापुर स्थित सरदार मोहर सिंह मेमोरियल बालिका महाविद्यालय की छात्राओं को आखिरकार राहत मिलने जा रही है। वर्षों से बंद पड़े आवागमन मार्ग को लेकर दायर रिट याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को रास्ता सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है।
ग्राम बंदरहा स्थित इस बालिका महाविद्यालय में छात्राओं, शिक्षिकाओं और अभिभावकों के लिये आने-जाने का एकमात्र रास्ता काफी समय से अवरुद्ध था। महाविद्यालय की प्रबंधक गुरु वचन कौर ने प्रमुख सचिव, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने रास्ते को अवैध रूप से बाधित कर दिया है, जिससे आवागमन ठप है। कई बार प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने जिलाधिकारी समेत 13 लोगों के विरुद्ध रिट याचिका दायर की। याचिका पर पहले भी सुनवाई हो चुकी है। अदालत के निर्देश पर 20 नवंबर 2025 को डीएम प्रियंका निरंजन हाईकोर्ट में स्वयं उपस्थित हुईं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शेखर बी सर्राफ और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने महाविद्यालय के लिए रास्ता उपलब्ध कराने और समस्या का स्थायी समाधान निकालने के स्पष्ट निर्देश दिए।