गोंडा। कैंसर से जूझ रहीं नगर पालिका की सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को एक हफ्ते में बकाया एरियर के रूप में महिला को दो लाख 49 हजार 776 रुपये भुगतान करने की अपेक्षा की है।
नगर पालिका परिषद गोंडा में कर्मचारी और शहर में रहने वाली मुन्नी सेवानिवृत्त हो गईं, लेकिन उन्हें पेंशन, अवकाश नकदीकरण, समूह बीमा और ग्रेच्युटी आदि में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लाभ नहीं दिया गया। मुन्नी कैंसर की बीमारी से परेशान हैं। उन्होंने नगर पालिका से अपनी पेंशन का बकाया एरियर दो लाख 49 हजार 776 रुपये दिलाने की मांग की। सुनवाई न होने पर उन्होंने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर कर एरियर दिलाने की याचना की। याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने याची की गंभीर बीमारी को देखते हुए नगर पालिका के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को एक सप्ताह में एरियर भुगतान करने की अपेक्षा की है। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर 2025 की तिथि नियत कर दी है।