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अब डीलर प्वाइंट पर होगा व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण

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गोंडा। अब तक प्राइवेट वाहनों के पंजीकरण की व्यवस्था को डीलर प्वाइंट से किया गया था लेकिन अब व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण भी डीलर स्तर पर ही करने की शुरूआत हो गई है। इस बारे में एआरटीओ प्रशासन संजीव सिंह ने बताया है कि शासन की ओर से 17 प्रकार के नए व्यावसायिक वाहनों का डीलर प्वाइंट पर ही रजिस्ट्रेशन किए जाने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब नया वाहन खरीदने वालेे लोगों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन डीलर प्वाइंट पर ही हो जाएगा। उन्हें पंजीकरण के लिए आरटीओ दफ्तर नहीं आना पड़ेगा।
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शासन की ओर से जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब मोटर साइकिल, स्कूटर, ई-रिक्शा, लग्जरी कैब, थ्री व्हीलर, माल वाहक गाड़ियां, मैक्सी कैब, मोटर कैब, बस, एम्बुुलेंस, अग्नि शमन वाहन, फायर टेंडर्स, आर्टीकुलेटेड वेहकिल्स, शव वाहन, ओमनी बस, डम्पर तथा निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाहनों का पंजीकरण डीलर प्वाइंट पर ही होगा।
उन्होंने जनपद के सभी डीलरों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप पर एआरटीओ कार्यालय में आगामी 10 सितंबर तक आवेदन प्रस्तुत कर अपने लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर लें। सारी औपचारिकता अब डीलर स्तर पर ही पूरी कर ली जायेंगी। ऐसे में अब डीलर्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है।
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