गोंडा। महिला से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को अदालत ने आठ साल कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उमरीबेगमगंज क्षेत्र की एक विवाहित महिला ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि 19 सितंबर 2019 को भोर चार बजे वह शौच के लिए घर से निकली थी। तभी ग्राम अकौनी पूरे रैकवार निवासी शिवकुमार हाथ पकड़कर गन्ने के खेत में खींच लिया और दुष्कर्म किया। शोर सुनकर लोगों के आने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। विवेचना के दौरान अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण के दौरान कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने शिवकुमार को आठ साल के सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।