गोंडा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास और 53,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मनकापुर के एक गांव की बालिका ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में बताया कि 23 फरवरी 2021 को वह स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में कटहर बुटहनी निवासी खदेरू ने उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर आरोपी खदेरू को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने सोमवार को सजा सुनाई। (संवाद)