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Gonda News: साक्ष्य के अभाव में दुष्कर्म का आरोपी दोषमुक्त

Wed, 04 Sep 2024 12:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के मामले में साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने झूठी घटना बनाने के मामले में वादिनी के खिलाफ प्रकीर्ण दांडिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार छपिया की रहने वाली महिला ने 24 मई 2019 को थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि वह रात में गांव में ही शादी में गई थी। रात तीन बजे उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी भागकर उसके पास पहुंची। बेटी ने बताया कि ग्राम जीराभारी के रज्जन शर्मा ने बांह पकड़कर उसे खड़ंजे के पास गन्ने के खेत में पटक दिया और छेड़छाड़ की। विवेचना के दौरान किशोरी से दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट के अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लेकिन ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष न्यायालय में दुष्कर्म व पाॅक्सो एक्ट का साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सका। इस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी को दोषमुक्त करने की मांग की। मंगलवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अभियुक्त रज्जन शर्मा को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने झूठी व फर्जी घटना बनाकर मुकदमा चलाने के संबंध में वादिनी के खिलाफ पाॅक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत प्रकीर्ण दांडिक केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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