गोंडा। पाॅक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी व पाॅक्सो एक्ट के दोषी अभियुक्त को तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शहर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। जिसमें कहा कि 18 जुलाई 2019 को तीन बजे उसकी 15 साल की बेटी कोचिंग जा रही थी। रास्ते में पटेल नगर घोसियाना निवासी मुन्ना ने उसके साथ छेड़छाड़ की और भाग गया। विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी मुन्ना के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी अभियुक्त मुन्ना को दंडित किया।