गोंडा। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष के मकान का ताला तोड़कर सामान चोरी के मामले में न्यायालय ने परिवाद के तौर पर दर्ज करने का आदेश दिया है।
नगर पालिका परिषद करनैलगंज के पूर्व अध्यक्ष शमीम अहमद उर्फ अच्छन ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा था कि वह हज यात्रा पर गए थे। इस बीच छह जुलाई 2025 को रात में नौ बजे मोहल्ला बालूगंज स्थित उनके मकान का ताला तोड़कर मोहल्ले के रहने वाले पवन कुमार और उनके भाई विष्णु कुमार व भरत लाल ने घर में रखे 80 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया। चोरी करते समय गली में जा रहे मोहम्मद आजम व मोहम्मद आरिफ ने देखा और बिजली की रोशनी में पहचाना है। यात्रा से लौटने पर उन्हें जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। मामले में सुनवाई के दौरान सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी प्रथम आकर्ष सिंह ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के आदेशानुसार परिवादी के बयान के लिए 22 अक्तूबर 2025 को सुनवाई की तिथि नियत की गई है।