गोंडा। नशीली दवा व नशीला पाउडर रखने के दोषी को सोमवार को कोर्ट ने एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि जीआरपी ने एक फरवरी 2022 को सतीश कुमार तिवारी निवासी तिवारीपुरवा थाना रुपईडीहा, बहराइच को नशीली दवा अल्प्रासेफ व उसको पीसकर बनाए गए नशीले पाउडर के साथ रेलवे स्टेशन परिसर से गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर जीआरपी ने विवेचना की और पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सतीश के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव नेे अभियुक्त सतीश कुमार तिवारी को नशीली दवा अल्प्रासेफ व उसका पाउडर रखने के अपराध में एक साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।