गोंडा। चरस रखने के दोषी अभियुक्त को शनिवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि नगर कोतवाली पुलिस ने 30 अगस्त 2022 को क्षेत्र के मेवातियान निवासी रिजवान खान उर्फ मतोले को 160 ग्राम चरस के साथ मुन्नन खां चौराहे से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और साक्ष्य के आधार पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने रिजवान खान को दोषसिद्ध किया। शनिवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने रिजवान को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।