गोंडा। नशीली दवा रखने के दोषी को न्यायालय ने मंगलवार को एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) अनुपम शुक्ल ने बताया कि परसपुर पुलिस ने दो अक्तूबर 2020 को क्षेत्र के ग्राम दुरौनी के मजरे सरदार पुरवा निवासी विजय कुमार गौतम को 200 गोली नशीली दवा अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने विजय को दोषसिद्ध किया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने विजय को एक साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।