गोंडा। मादक पदार्थ रखने के मामले में दोषी को न्यायालय ने डेढ़ साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अनुपम शुक्ल ने बताया कि एक मई 2022 को वजीरगंज थाने की पुलिस ने तरबगंज के ग्राम अशोकपुर निवासी कपिलदेव पांडेय को छह सौ ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और साक्ष्य के आधार पर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अपराध साबित होने पर कोर्ट ने अभियुक्त कपिलदेव पांडेय को दोषसिद्ध किया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजबहादुर रामदेव यादव ने कपिलदेव पांडेय को डेढ़ साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।