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हड़पी संपत्ति, आठ पर केस

Thu, 23 Jul 2015 10:41 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
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मृत व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके कूटरचित दस्तावेज के आधार पर ग्राम प्रधान ने पति व साथियों संग मिलकर फर्जी वसीयत तैयार कर संपत्ति हड़प ली। इस मामले में अदालत के आदेश पर करनैलगंज कोतवाली में ग्राम प्रधान उसके पति समेत पांच लोगों को नामजद करते हुए तीन अन्य के खिलाफ जालसाजी व धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के बसंतपुर नए पुरवा की रहने वाली सुशीला देवी पत्नी शेर बहादुर ने अदालत के आदेश पर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि पड़रिया पहाड़ापुर करनैलगंज के रहने वाले उसके पिता छोटेलाल के चार बेटियां सुशीला देवी, तारामती, जयश्री व शिवकुमारी हैं।

सुशीला के मुताबिक उसके पिता के बेटा नहीं था। उसके पिता महाराष्ट्र में नौकरी करते थे। रिटायर होने के बाद वह गांव चले आए। 7 मार्च 2013 को उसके पिता को कैंसर हो जाने के कारण शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें मुंबई में भर्ती कराया गया, जहां 13 अप्रैल 2013 को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तभी से वह चारों बहनें पिता की संपत्ति पर वरासत काबिज हैं।
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सुशीला के मुताबिक ग्राम प्रधान मनोज पत्नी राधेमोहन ने अपने पति राधेमोहन, कोटेदार अनिल सिंह ने अपने साथी केवल प्रसाद व लेखक भानुप्रकाश श्रीवास्तव के साथ मिलकर उसके पिता छोटेलाल का फर्जी अंगूठा लगाकर आठ मार्च 2013 को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके पिता की संपत्ति हड़प ली।

सुशीला का आरोप है कि ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने मकान खाली करने और खेती की भूमि न छोड़ने पर उसे धमकी दी। इस मामले में सुशीला ने कोतवाली करनैलगंज में ग्राम प्रधान मनोज पत्नी राधेमोहन, कोटेदार अनिल सिंह, राधेमोहन, केशवप्रसाद व भानुप्रकाश श्रीवास्तव को नामजद करते हुए तीन अन्य के खिलाफ जालसाजी व धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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