पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों की जारी की गई आरक्षण सूची को चुनौती देने को तीन दिन का समय मिला है। मौजूदा आरक्षण सूची पर 10 सितंबर तक लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निस्तारण कर 14 सितंबर को जिला प्रशासन दोबारा संशोधित आरक्षण सूची का प्रकाशन करेगा।
प्रदेश के प्रमुख सचिव पंचायती राज चंचल कुमार ने जिलाधिकारी को इस बाबत नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि 6 सितंबर को क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद की जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित की गई आरक्षण सूची पर सुनवाई के बाद अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
इसके लिए 10 सितंबर तक लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी। जिला पंचायती राज अधिकारी कार्यालय में आपत्तियां एकत्र की जाएंगी। 13 और 14 सितंबर को आपत्तियों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाएगा।
जिला प्रशासन इन पदों के आरक्षण की संशोधित सूची 14 सितंबर को प्रकाशित करेगा। इस बाबत जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार उपाध्याय का कहना है कि नियमंो के दायरे में ही पंचायत के पदों के आरक्षण सूची का प्रकाशन हुआ है।