गोंडा। रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार वन दरोगा बालकराम को अदालत से राहत नहीं मिली। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश नित्या पांडेय ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता राधेश्याम ने एंटी करप्शन संगठन से शिकायत की थी कि वन दरोगा बालकराम फर्नीचर की दुकान संचालित करने के एवज में 10 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है।
शिकायत का सत्यापन कराने के बाद टीम गठित कर 23 जून को क्षेत्रीय वन कार्यालय के पास शिकायतकर्ता से छह हजार रुपये की पहली किस्त लेते समय आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। वहीं, विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है और आरोपी के रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित करने तथा विवेचना पर असर पड़ने की आशंका है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। (संवाद)
लूट के मामले में अंतिम रिपोर्ट खारिज
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) आलोक शर्मा की अदालत ने वर्ष 2012 के लूट और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट (एफआर) खारिज कर दी है। इस मामले में वादी गिन्नीलाल सोनकर ने न्यायालय के आदेश पर मारपीट व लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद वादी की प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोपियों को नोटिस जारी कर 27 अगस्त को वादी का बयान दर्ज करने की तिथि तय की है। (संवाद)
हत्या के मामले में जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने हत्या के मामले में कप्तान मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने अपराध की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और मुकदमे की वर्तमान स्थिति को देखते हुए राहत देने से इन्कार कर दिया। अभियोजन के अनुसार, 17 जून 2014 को बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के मरकामऊ रोड स्थित एक गड्ढे में जला हुआ शव मिला था। प्रारंभ में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुआ, लेकिन विवेचना के दौरान शव की पहचान अमित कुमार शुक्ला के रूप में हुई। इस मामले में पुलिस ने कप्तान मिश्रा सहित पांच लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश समेत विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया है। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। (संवाद)
एससी-एसटी एक्ट के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) आलोक शर्मा ने कोतवाली नगर क्षेत्र के एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी राम प्रताप यादव और आशीष यादव की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। दोनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि की दो-दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया गया। अभियोजन के अनुसार, कोतवाली नगर क्षेत्र के बुधई पुरवा निवासी महेश कुमार ने आठ मई 2024 को बच्चों के विवाद को लेकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और घर का सामान क्षतिग्रस्त करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। (संवाद)