गोंडा। सप्तम सिविल जज जूनियर डिवीजन आंचल चंदेल ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 12 लाख 69 हजार रुपये की धोखाधड़ी करने वाले चार किसानों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता विवेकमणि श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा करनैलगंज के प्रबंधक राम आधार ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों के संग धोखाधड़ी करके करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के किसान इकबाल नारायण ने चार लाख 36 हजार, विपिन कुमार सिंह ने दो लाख 93 हजार, राघवेंद्र ने दो लाख 93 हजार व अरुण चंद ने दो लाख 47 हजार रुपये का ऋण केसीसी के रूप में प्राप्त कर लिया था।
सभी किसानों ने बैंक को एक फर्जी शपथ पत्र दिया था कि वह न तो दूसरे बैंक के कर्जदार हैं और न कहीं अपनी जमीन को बेचा है। किसानों ने कर्ज की अदायगी नहीं की तो बैंक के अधिकारियों, कर्मचारियों ने जांच की। जांच में पता चला कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों ने बैंक को गुमराह करके कर्ज प्राप्त कर लिया है। सप्तम अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन आंचल चंदेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शाखा प्रबंधक के प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज को आरोपी किसानों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।