गोंडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने मारपीट और हत्या के मामले में बिट्टू और उसकी बेटी ज्योति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामला परसपुर के रेक्सड़िया का है। रिंकू कश्यप ने आरोप लगाया कि एक अप्रैल की शाम आरोपियों ने उसे और उसके परिवार के लोगों पर लाठी-डंडे, फरसा और लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। घटना में कई लोग घायल हुए थे। घायल बुधई कश्यप की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बचाव पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया कि दोनों आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। यह भी दलील दी गई कि मामले में क्रॉस केस दर्ज है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि दोनों आरोपी नामजद हैं और घटना में छह लोग घायल हुए थे। मामले की गंभीरता, विवेचना लंबित होने और अपराध की प्रकृति को देखते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। (संवाद)