गोंडा। खोड़ारे थाना क्षेत्र में अपशब्द कहकर गैरइरादतन हत्या का प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी को तीन साल कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि खोड़ारे थाना क्षेत्र के ग्राम औसानी बुजुर्ग रामपालडीह निवासी फातमा खातून ने थाने में सूचना देकर कहा कि 21 मई 2017 को आठ बजे सुबह जब वह गांव में दुकान पर गई थी तो गांव के ही शौकत अली उर्फ झिक्कू ने उसे अपशब्द कहते हुए मारापीटा, जिससे उसका सिर फूट गया और शरीर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और अपशब्द कहने, मारपीट व गैरइरादतन हत्या के प्रयास का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गांव के ही शौकत अली के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
ट्रायल के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डॉ. दीनानाथ तृतीय ने दोषी शौकत अली को सजा सुनाई। अदालत के आदेशाुनसार अर्थदंड की 50 फीसदी धनराशि वादी मुकदमा फात्मा खातून को हुई शारीरिक क्षति के प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।