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Gonda News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Thu, 16 Oct 2025 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
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गोंडा। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के मामले में बृहस्पतिवार को पाॅक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने करनैलगंज के ग्राम मुंडेरवा बुधेराज पुरवा निवासी संतोष कुमार सिंह उर्फ गोलू को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने केस दर्ज कराया था। उसने बताया कि सात जून 2021 को उसकी 17 साल की बेटी को राजू पांडेय नामक युवक बहलाकर लेकर चला गया। विवेचना के दौरान अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने प्रकाश में आए संतोष कुमार सिंह उर्फ गोलू के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान आरोपी गोलू को दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने बृहस्पतिवार को दंडित किया। (संवाद)
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