गोंडा। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के दोषी अभियुक्त को अदालत ने 10 साल के कारावास और 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
धानेपुर क्षेत्र की एक दलित महिला ने 30 मई 2017 को थाने में केस दर्ज कराया। इसमें कहा कि उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी से अमरनाथ वर्मा निवासी ग्राम राजापुर जान से मारने की धमकी देकर छह माह से दुष्कर्म कर रहा है। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। विचारण में अपराध के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) और विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त अमरनाथ वर्मा को दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।