गोंडा। नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के दोषी को सोमवार को कोर्ट ने चार वर्ष के सश्रम कारावास व नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शहर एक मोहल्ले में 24 मई 2017 की रात 13 वर्षीय किशोरी के साथ कमल उर्फ रमन ने छेड़छाड़ की थी। विरोध पर उसने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। नगर कोतवाली पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं में एफआइआर दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी प्रथम नित्या पांडेय ने आरोपी कमल निवासी महाराजगंज को सजा सुनाई।