गोंडा। तरबगंज थानाक्षेत्र में हत्या के चार साल पुराने मामले में दो दोषियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने उम्रकैद व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी को बरी करने का फरमान सुनाया है।
शासकीय अधिवक्ता बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि ग्राम बौंरिहा निवासी राम प्रताप सिंह ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि शादी में शामिल होने उसके दामाद बहराइच के हरदी थानाक्षेत्र के औराही (जागीर) निवासी वंशराज सिंह आए थे।
29 जनवरी 2020 को रात साढ़े आठ बजे गांव के सुरजीत चौहान व प्रहलाद गुप्ता उन्हें बाइक पर बैठाकर ले गए। 30 जनवरी को दामाद वंशराज की लाश जगदीशपुर रोड पर मिली।
पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपी सुरजीत चैहान, प्रहलाद गुप्ता व राम प्रवेश चौहान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सुरजीत चौहान व प्रहलाद गुप्ता को दोषी करार दिया और साक्ष्य के अभाव में आरोपी राम प्रवेश को बरी कर दिया। मामले में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।