फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: दो अबोध बच्चों समेत पत्नी की हत्या में दोषी को उम्रकैद

Sat, 06 Jul 2024 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-नवीन) की कोर्ट ने सुनाया फैसला साक्ष्य के अभाव में सास, जेठानी समेत तीन आरोपियों को किया दोषमुक्त
विज्ञापन



संवाद न्यूज एजेंसी

गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दहेज के लिए उत्पीड़न और विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास और 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सास और जेठानी समेत तीन महिलाओं को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बलरामपुर जिले के सादुल्लाहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गोकुला बुजुर्ग तकियावां निवासी मोअज्जम अली ने छपिया थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि उसने अपने बेटी शहनाज बेगम की शादी ग्राम वीरपुर भरपुरवा के रहने वाले इलियास के साथ 23 नवंबर 2011 को किया था। बेटी के पांच साल की पुत्री साबरीन व दो साल का पुत्र फरीद भी है, लेकिन दामाद व उसके परिवार वाले बेटी को मारते पीटते व प्रताड़ित करते थे। 21 जनवरी 2018 को इलियास ने फोन कर बताया कि उसकी बेटी बच्चों के साथ भोर में चार बजे से गायब है। वह मौके पर पहुंचा तो गांव में स्कूल के उत्तर पोखरे में बेटी और दोनों बच्चों के शव पड़े थे। विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने इलियास, उसकी मां जन्नतुलनिशा, जेठानी फरजाना खातून व गांव की ही नूरजहां के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

गवाहों के बयान व अभिलेखीय साक्ष्यों से दहेज के लिए उत्पीड़न, दहेज हत्या व दो बच्चों की हत्या के अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त इलियास को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य के अभाव में नूरजहां, जन्नतुलनिशा व फरजाना को दोषमुक्त कर दिया। शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-नवीन) नम्रता अग्रवाल ने दोषी अभियुक्त इलियास को आजीवन सश्रम कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें