गोंडा। पिता की हत्या में दोषी बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार धानेपुर के ग्राम पूरे पंडित वृंदावन अहिरनडीह के रहने वाले पवन कुमार यादव ने दो नवंबर 2021 को थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि बंटवारे को लेकर उनकी भाइयों से रंजिश चल रही है और माता-पिता उनके साथ रहते हैं। इसी कारण भाई राम सुरेश यादव ने पिता हीरालाल यादव को पीटकर मार डाला है। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी राम सुरेश यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने राम सुरेश यादव को आजीवन सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।