बलवा, जान से मारने की धमकी देने में दोषी आठ अभियुक्तों को सात साल की सजा शस्त्र अधिनियम में पांच दोषियों को पांच साल का कारावास, बाल अपचारी का मामला किशोर न्याय बोर्ड भेजा
संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। अपर जिला एवं न्यायाधीश ने चार साल पूर्व गर्दन काटकर दो युवकों की निर्मम हत्या के मामले में दोषी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बलवा, जान से मारने की धमकी में दोषी आठ अभियुक्तों को सात साल की सजा मिली है। जबकि शस्त्र अधिनियम में दोषी पांच अभियुक्तों को अदालत ने पांच साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला दयानंद नगर निवासी सौरभ सैनी ने 21 फरवरी 2019 को कोतवाली में केस दर्ज कराया कि रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपने भाई शिवम सैनी उर्फ बेटू, मोहल्ले के शिवेश उर्फ रजत व पांडेय बाजार के विवेक कश्यप गायत्रीपुरम चौराहे पर पहुंचे। वहां शिवम सैनी व शिवेश एक दुकान पर सामान लेने के लिए आगे बढ़े तो धारदार हथियार व चार अन्य साथियों के साथ वहां मौजूद निहाल पुरवा के श्यामू खटिक ने शिवम सैनी व शिवेश पर हमला बोल दिया और निर्ममता से दोनों की हत्या कर दी। हत्यारों ने हथियार लहराते हुए कहा कि कोई और आएगा तो उसे भी मार देंगे। पुलिस ने विवेचना के दौरान अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर आरोपी श्यामू और प्रकाश में आए आरोपी विशाल, शिवसरन, संदीप, संदीप कुमार, कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम बिशुनपुर बैरिया के रहने वाले ओंकार सिंह व अमरजीत वर्मा, मोतीगंज थाना क्षेत्र के पूरे अनूप के धर्मेंद्र व एक नाबालिग के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के दौरान 16 सितंबर 2019 को अदालत के आदेश पर आरोपी बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। ट्रायल के दौरान अपराध का संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आठ आरोपी अभियुक्तों को दोषी करार किया। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने दोषसिद्ध अभियुक्त श्यामू, विशाल, शिवसरन, ओंकार सिंह व संदीप, को दो युवकों की निर्मम हत्या के अपराध में आजीवन कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इसी मामले में अदालत ने श्यामू, विशाल, शिवसरन, ओंकार, संदीप, धर्मेंद्र, अमरजीत वर्मा व संदीप कुमार को घातक हथियार से लैस होकर बल्वा करने व जान से मारने की धमकी के अपराध में सात-सात साल कारावास व 25,500-25,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जबकि शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी अभियुक्त श्यामू, विशाल, ओंकार सिंह, शिव सरन, व संदीप को पांच-पांच साल कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।