गोंडा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी फैय्याज उर्फ नक्कन को एडीजे/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) निर्भय प्रकाश की अदालत ने आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार मनकापुर क्षेत्र में वर्ष 2021 में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। पीड़िता की शिकायत पर मनकापुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी फैय्याज उर्फ नक्कन निवासी मिर्जा का पुरवा, ऐलनपुर ग्रांट, मनकापुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के दौरान तत्कालीन विवेचक ने पीड़िता के बयान, चिकित्सीय रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्य एकत्र कर कोर्ट में फैय्याज के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी फैय्याज के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध किया। अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दंडित किया है।