गोंडा। जिले में रात के समय खाद बेचने वाले दुकानदारों पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने निरीक्षण और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनफाॅरमेशन सिस्टम (आईएफएमएस) पोर्टल की समीक्षा के बाद उर्वरक की 13 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। विभिन्न बाजारों से बीज के 20 नमूने भी लिए गए हैं।
जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि शासन की ओर से रात आठ बजे के बाद खाद बिक्री न करने के निर्देश हैं। इसके बावजूद कुछ दुकानदार देर रात तक दुकान खोलकर उर्वरक बेच रहे थे। आईएफएमएस पोर्टल पर बिक्री का समय जांचने के बाद कार्रवाई की गई।
जिन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें धानेपुर का दयाराम खाद भंडार, मनकापुर का जिला विकास सहकारी संघ, गोसेंद्रपुर का एम पैक्स, ढोंढ़ियापारा का स्वयं बीज भंडार, वीरपुर भटपुरवा के हनुमान प्रसाद गुप्ता उर्वरक विक्रेता, धानेपुर का शक्तिमान बीज भंडार, झिलाही बाजार के राजबहादुर शुक्ल उर्वरक विक्रेता, बिशुनापुर बाजार के सुल्तान उर्वरक विक्रेता, महाराजगंज का जायसवाल खाद भंडार, बिहुरी चौराहा का शिव खाद एवं बीज भंडार, फरेंदा कानूनगो का तिवारी किसान सेवा केंद्र, चकसनिया का शिवा ट्रेडर्स और धानेपुर का मायाराम खाद भंडार शामिल हैं।
कृषि विभाग की टीम ने मनकापुर, मसकनवा बाजार, गौरा चौकी समेत विभिन्न स्थानों पर बीज दुकानों का निरीक्षण कर 20 नमूने जांच के लिए एकत्र किए। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।