गोंडा। नशीली गोली व पाउडर रखने के मामले में दोषी जहरखुरान को अदालत ने सजा सुनाई है। जीआरपी ने 28 मई 2024 को बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र की सुभाषनगर काॅलोनी निवासी शंकर मंडल को रेलवे स्टेशन परिसर से 37 गोली नशीली दवा अल्प्राजोलम व उसके पाउडर के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में शंकर ने यात्रियों से मेल-जोल बढ़ाकर उन्हें पानी, चाय आदि पेय पदार्थ में नशीला पाउडर मिलाकर पिलाने और बेहोश होने पर सामान चुराने की बात स्वीकार की थी। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने शंकर मंडल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषसिद्ध किया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने अभियुक्त शंकर मंडल को छह माह के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।