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पंचायतों का आरक्षण तय करने का समय बढ़ा

Tue, 01 Sep 2015 12:04 AM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
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शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पंचायत के अलग-अलग पदों का आरक्षण तय करने की मियाद बढ़ा दी है। जिला प्रशासन के पहले से तय समय में आरक्षण सूची तैयार करने में जिला प्रशासन की ओर से हो रहीं दिक्कतों के चलते शासन ने जिला प्रशासन को आरक्षण प्रक्रिया दुरुस्त करने के लिए दो-तीन का और समय दे दिया है।
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अब पंचायतों के ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की आरक्षण सूची का प्रकाशन दो से चार सितंबर व क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पद की आरक्षण सूची दो से तीन सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। शासन के निर्देश के क्रम में इसकी घोषणा जिला पंचायत राज अधिकारी ने भी कर दी है।
 
 जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पदों पर आरक्षण जल्द स्पष्ट होने को लेकर जहां चुनाव में दो-दो हाथ करने को तैयार लोगों व उनके समर्थकों में जिज्ञासाएं उबाल मार रही हैं, वहीं जिला प्रशासन भी पूरा काम दुरुस्त कर आरक्षण की सूची का प्रकाशन कराने में लगा है।
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दो दिन से आरक्षण सूची सही करने के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी व उनके साथ सूची बनाने का काम करने वाले कर्मियों को जिला प्रशासन ने लोगों से बात करने पर रोक लगा दी है, ताकि आरक्षण सूची बनाने में कोई व्यवधान न हो।

वहीं, आरक्षण सूची को फाइनल टच देने में लग रहे समय को देखते हुए शासन ने आरक्षण सूची के प्रकाशन की समय सीमा भी बढ़ा दी है। शासन के प्रमुख सचिव चंचल कुमार तिवारी ने सभी जिला प्रमुखों को 30 अगस्त की रात में जारी किए आदेश में पंचायतों के पदों के आरक्षण सूची के प्रकाशन के समय में संशोधन कर दिया है।

नए आदेश के तहत ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत की आरक्षण सूची का प्रकाशन दो से चार सितंबर के बीच व क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के आरक्षण सूची का प्रकाशन दो से तीन सितंबर के बीच में किया जाना है।

सिविल लाइंस में विकास भवन में स्थित पंचायती राज विभाग में पंचायत चुनाव के सभी पदों के आरक्षण की सूची देखने के लिए सोमवार को लोगों को दिन भर तांता लगा रहा है। ग्राम प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत पद के संभावित उम्मीदवार व उनके समर्थक बार-बार आकर यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि बस किसी तरह से उनके क्षेत्र का आरक्षण स्पष्ट हो जाए।

पंचायतों के आरक्षण के प्रकाशन से लेकर दूसरी कार्रवाई कब होनी है, शासन ने उसकी नई तारीख तय कर दी है। पंचायतों के सभी पदों का प्रकाशन दो से चार सितंबर को होगा। इस प्रस्ताव पर लोगों से दो से छह तक आपत्तियां ली जाएंगी। सात तक आपत्तियां एकत्र की जाएंगी, वहीं इसी दिन से नौ सितंबर तक उनका परीक्षण किया जाएगा।

10 से 11 सितंबर के बीच अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी तरह से प्रमुख पद के आरक्षण का प्रकाशन दो से तीन सितंबर को होना है। दो से छह तारीख तक इस पर लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी। आठ व नौ सितंबर को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 10 सितंबर को अंतिम आरक्षण सूची  का प्रकाशन किया जाएगा।
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