गोंडा। दहेज उत्पीड़न व पत्नी नीलू की हत्या के मामले में आरोपी पति पवन का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी (गैंगस्टर एक्ट) ने निरस्त कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता अवनीशधर द्विवेदी ने बताया कि बलरामपुर के ग्राम देवरिया रानीजोत निवासी कुन्ने ने कोतवाली देहात में प्रार्थना पत्र दिया था।
इसमें बताया था कि 11 जून 2023 को उसने अपने बेटी नीलू की शादी कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम केशवजोत लक्ष्मनपुर जाट निवासी पवन के साथ की थी।
परिवार के प्रदीप, पिंटू, अशोक व जेठ संतोष कुमार दो लाख रुपये दहेज की मांग कर बेटी को प्रताड़ित करने लगे। 18 दिसंबर नीलू को मार डाला।