फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: दहेज हत्या में पति को 15 साल की कैद, सास-ससुर दोषमुक्त

विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। दहेज हत्या के मामले में जिला जज दुर्ग नरायन सिंह की अदालत ने दोषी पति अमर सिंह को 15 साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में आरोपी जोखू निषाद और राजरानी को दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, बहराइच निवासी अरविंद कुमार ने 26 सितंबर 2023 को मनकापुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी बहन की शादी करीब दो साल पहले बड़ी केवटहिया, मजरा लिदेहना ग्रंट निवासी अमर सिंह से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से पति अमर सिंह, सास राजरानी और जोखू निषाद एक लाख रुपये नकद और सोने की चेन की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। 26 सितंबर 2023 को बहन की मौत की सूचना मिलने पर वह ससुराल पहुंचा। वहां बहन का शव कमरे में बेड पर पड़ा मिला। पुलिस ने अमर सिंह, जोखू निषाद और राजरानी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज मृत्यु की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की कैद
गोंडा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे मनोज कुमार की अदालत ने दोषी शंकर को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, 27 मई 2019 को पीड़िता की तहरीर पर मोतीगंज थाने में शंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपों का समर्थन किया, जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया। इसके बाद अदालत ने शंकर को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।-संवाद
विज्ञापन


मध्यस्थता पैनल में बढ़ेगी सदस्यों की संख्या
गोंडा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थों का पैनल बढ़ाया जाएगा। प्राधिकरण की सचिव अंकिता सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ सेवानिवृत्त न्यायिक व सरकारी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षाविदों, बैंकरों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी पैनल में शामिल किया जाएगा। विवाद समाधान में योग्यता और अनुभव रखने वाले अन्य पात्र व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 23 अक्तूबर की शाम तक जमा किए जा सकेंगे।-संवाद

जमीन धोखाधड़ी के मामले में दंपती की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। जमीन खरीदने के नाम पर करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने मालती देवी और उनके पति तिलकराम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने 16 अक्तूबर को दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। नवाबगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, गोरखपुर निवासी ऋषिकेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि गोंडा में जमीन बेचने का झांसा देकर उनसे रुपये लिए गए। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर इकरारनामा और बैनामा कराया गया, लेकिन उन्हें जमीन नहीं दी गई। मामले में करीब 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।-संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें