गोंडा। शहर के शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र को हटाए जाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बीते 15 अक्तूबर को गंगा प्रसाद मिश्र को प्रबंधक पद से हटाकर प्रबंध समिति के सदस्य सूर्य प्रसाद मिश्र को कार्यवाहक प्रबंधक नियुक्त किया था। प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र पर शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करके कक्षा छह से आठ तक के छात्रों से रुपये वसूलने का आरोप था। डीआईओएस डॉ. रामचंद्र की जांच में अनियमितताएं उजागर होने पर डीएम ने कार्रवाई की थी। डीएम के आदेश को गंगा प्रसाद मिश्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में होगी।