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Gonda News: आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में सपा की पूर्व विधायक दोषमुक्त

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गोंडा में नंदिता शुक्ला। -संवाद - फोटो : GONDA
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गोंडा। विशेष न्यायालय एमपीएमएलए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुषमा ने संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में आठ साल पहले आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी मेहनौन की सपा की पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला को दोषमुक्त कर दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा व प्रभारी विशेष उड़नदस्ता मनकापुर तीन रहे सिंचाई विभाग के अवर अभियंता अजय कुमार अहिरवार ने कोतवाली देहात में केस दर्ज कराया कि 26 अप्रैल 2014 को समाजवादी पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार नंदिता शुक्ला ने ग्राम खम्हरिया हरिवंश में काली माता मंदिर पर दो स्पीकर लगवाकर उसके नजदीक पंडाल लगाकर जनसभा की। ग्राम तरडीह में साढ़े तीन बजे बिना अनुमति के अनधिकृत रुप से जनसभा की।
पुलिस ने विवेचना कर पुख्ता साक्ष्य के आधार पर आरोपी नंदिता शुक्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता आलोक मिश्र और महेश तिवारी ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष संदेह से परे साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। ऐसी स्थिति में न्यायालय ने माना कि अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है। शुक्रवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुषमा ने संदेह से परे साक्ष्य के अभाव में आरोपी सपा की पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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