गोंडा। सीजेएम ने आपराधिक कृत्यों से अर्जित गैंगस्टर का 8.5 लाख रुपये कीमत का चार पहिया वाहन और डेढ़ लाख रुपये कीमत का आई फोन कुर्क/जब्त करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार मार्च 2024 को करनैलगंज स्थित सराफा की एक दुकान में बदमाशों ने लूट की थी। केस दर्ज कर पुलिस ने पांच अप्रैल 2024 को परसपुर के शाहपुर बाजार निवासी राघवेंद्र पांडेय व अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने लूट की संपत्ति भी बरामद की थी। न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस ने बरामद 385 ग्राम आभूषण (पीली धातु), दो किलोग्राम चांदी व जेवर को बेचकर प्राप्त 19 लाख 65 हजार रुपये नकदी को पुलिस ने वादी मुकदमा के सुपुर्द कर दिया। जबकि कुछ आभूषणों को लखनऊ के अमीनाबाद की बताशे वाली गली में ज्वैलर्स की दुकान पर बेचकर गैंग लीडर राघवेंद्र पांडेय ने डेढ़ लाख रुपये में एक एप्पल आई मोबाइल फोन व लखनऊ कार बाजार से साढ़े आठ लाख में सेकेंड हैंड एक्सयूवी खरीदी थी।
विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस ने एसपी के माध्यम से सीजेएम के न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर अभियुक्त राघवेंद्र पांडेय द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को नियमानुसार कुर्क करने/जब्तीकरण की कार्यवाही के लिए याचना की। लेकिन आरोपी राघवेंद्र पांडेय आई फोन व एक्सयूवी खरीदने का कोई स्रोत नहीं बता सका। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए सीजेएम नेहा रुंगटा ने राघवेंद्र पांडेय की एक्सयूवी व आईफोन को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के तहत कुर्क/जब्तीकरण का आदेश दिया है। एसपी विनीत जायसवाल के अनुसार उक्त संपत्ति जब्त कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही की जाएगी।