गोंडा। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने दो साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को दो वर्ष तीन माह कैद और पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक दान बहादुर सिंह व उदय प्रताप वर्मा ने बताया कि कोतवाली करनैलगंज की पुलिस ने चोरी और धोखाधड़ी में लिप्त कस्बे के नई बाजार निवासी सोनू पर 2021 में गिरोहबंद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था।
साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने सोनू को गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष तीन माह कारावास व पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया।