गोंडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में 10 से 25 अक्तूबर तक मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलो खाद्यान्न (14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल) मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया जाएगा। बभनजोत, छपिया और मनकापुर क्षेत्र में इस राशन में दो किलो गेहूं, दो किलो चावल और एक किलो मक्का शामिल होगा। अन्य विकासखंडों में दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलेगा। राशन वितरण सुबह आठ से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो से शाम छह बजे तक होगा। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने वितरण में घटतौली और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। (संवाद)