मनकापुर (गोंडा)। गोंडा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उपेंद्र अग्रवाल के निर्देश पर मृत्योपरांत फर्जी तरीके से वसीयत कराने के मामले में सहायक निबंधक व चार अन्य लोगों को नामजद किया गया है। इनके खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और जालसाजी सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।
छपिया क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया बुजुर्ग निवासी शिवकुमार मिश्र ने मनकापुर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसके बड़े पिता श्याम नरायन की मौत 5 नवम्बर 2017 को हो गई थी। उनके कोई औलाद व पत्नी नहीं थी। उनकी संपत्ति की 5-5 बीघा भूमि पीड़ित व रामचंदर को जरिए प0क0-11 प्राप्त हुई। लेकिन रामचंदर ने जालसाजी कर सहायक निबंधक सौरभ सिंह से मिलीभगत कर श्याम नरायन के मृत्यु के लगभग दो वर्ष बाद 29 मार्च 2019 को एक जाली व कूट रचित वसीयतनामा तैयार करके अपने नाम करवा लिया।
उक्त जालसाजी में रामचन्दर, बृजेश कुमार मिश्र निवासी ग्राम खम्हरिया बुजुर्ग थाना छपिया, रामवृक्ष ग्राम बेलडीह थाना छपिया, मुजीबुल्लाह ग्राम चांदारती थाना छपिया, सौरभ सिंह सहायक निबंधक, गोंडा सम्मिलित थे।
आरोप है कि उसी फर्जी पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर पूरी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लेने पर आमादा है। उच्चाधिकारियों को कई बार प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रभारी निरीक्षक चितवन कुमार ने बताया कि आईजी के निर्देश पर पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।